Pm Svanidhi Yojana in Hindi: छोटे विक्रेताओं को मिलेगा कम ब्याज दर पर लोन ऐसे करे ऑनलाइन आवेदन

Pm Svanidhi Yojana in Hindi – कोविड-19 महामारी ने देश की अर्थव्यवस्था और खासकर छोटे विक्रेताओं की आजीविका पर गहरा असर डाला। ऐसे में सरकार ने इन विक्रेताओं को आर्थिक सहायता और आत्मनिर्भर बनाने के लिए 1 जून 2020 को प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि (पीएम स्वनिधि योजना) की शुरुआत की। यह योजना उन छोटे विक्रेताओं को बिना किसी गारंटी के ऋण प्रदान करती है, जो सड़क किनारे छोटी दुकानें, ठेले, और फेरी का व्यवसाय करते हैं। आइए इस लेख में जानते हैं कि पीएम स्वनिधि योजना क्या है, इसके उद्देश्य, लाभ, पात्रता, आवश्यक दस्तावेज़, आवेदन प्रक्रिया, और अन्य महत्वपूर्ण जानकारी।


पीएम स्वनिधि योजना क्या है?

प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना सड़क विक्रेताओं के लिए शुरू की गई एक विशेष ऋण योजना है। इस योजना के तहत पात्र विक्रेताओं को अपने छोटे व्यवसाय को दोबारा शुरू करने के लिए 10,000 रुपये तक का प्रारंभिक कार्यशील पूंजी ऋण प्रदान किया जाता है। यह योजना सड़क विक्रेताओं, ठेलेवालों, और फुटपाथी दुकानदारों के लिए आत्मनिर्भर भारत अभियान का हिस्सा है। समय पर लोन की अदायगी करने वाले विक्रेताओं को ब्याज सब्सिडी का लाभ मिलता है और उन्हें अधिक ऋण राशि के लिए भी पात्रता दी जाती है।


पीएम स्वनिधि योजना का उद्देश्य

प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना का मुख्य उद्देश्य कोविड-19 के बाद प्रभावित सड़क विक्रेताओं की आर्थिक स्थिति में सुधार करना है। इसके तहत निम्नलिखित उद्देश्यों को पूरा करना शामिल है:

  1. वित्तीय सहायता: सड़क विक्रेताओं को आर्थिक सहायता प्रदान करना ताकि वे अपने व्यवसाय को पुनः स्थापित कर सकें।
  2. सुरक्षा: छोटे विक्रेताओं को बिना गारंटी के ऋण प्रदान कर आर्थिक सुरक्षा देना।
  3. डिजिटल सशक्तिकरण: विक्रेताओं को डिजिटल भुगतान के लिए प्रोत्साहित करना और कैशबैक के माध्यम से उन्हें प्रोत्साहित करना।
  4. आत्मनिर्भरता: छोटे विक्रेताओं को आत्मनिर्भर बनाना ताकि वे संकट के समय में अपने व्यवसाय को बनाए रख सकें और आर्थिक रूप से सशक्त हों।

पीएम स्वनिधि योजना के लाभ और विशेषताएं

पीएम स्वनिधि योजना के तहत सरकार ने विक्रेताओं के लिए कई सुविधाएँ और लाभ प्रदान किए हैं:

  1. बिना गारंटी के ऋण – विक्रेताओं को 10,000 रुपये तक का ऋण बिना किसी गारंटी के दिया जाता है।
  2. ब्याज सब्सिडी – समय पर लोन अदायगी करने पर 7% ब्याज सब्सिडी भी प्रदान की जाती है, जो सीधे बैंक खाते में ट्रांसफर होती है।
  3. डिजिटल लेन-देन में कैशबैक – विक्रेताओं को डिजिटल लेन-देन करने पर 50 से 100 रुपये तक का कैशबैक मिलता है।
  4. बढ़ा हुआ लोन – पहले लोन की अदायगी करने पर विक्रेता को अगले चरण में 20,000 रुपये तक का लोन मिल सकता है, और इसके बाद समय पर भुगतान करने पर तीसरे चरण में 50,000 रुपये तक का लोन मिलता है।
  5. व्यवसाय के विस्तार में सहयोग – इस योजना से विक्रेताओं को अपने व्यवसाय का विस्तार करने और समय पर ऋण चुकाने की आदत विकसित करने में सहायता मिलती है।

पीएम स्वनिधि योजना के लिए पात्रता

पीएम स्वनिधि योजना का लाभ उठाने के लिए पात्रता मापदंड इस प्रकार हैं:

  1. सड़क विक्रेता – योजना का लाभ सड़क विक्रेताओं, फुटपाथी दुकानदारों, फेरीवाले, ठेलेवालों आदि को मिलता है।
  2. पंजीकरण – विक्रेता का स्थानीय निकाय में पंजीकरण होना चाहिए। जिन विक्रेताओं का पंजीकरण नहीं हुआ है, वे नगर निगम द्वारा जारी अनुशंसा पत्र का उपयोग कर सकते हैं।
  3. अवैध कॉलोनियों में विक्रेता भी पात्र – अवैध कॉलोनी में रहने वाले सड़क विक्रेता भी इस योजना के लिए पात्र हैं।
  4. कोविड-19 से प्रभावित विक्रेता – कोविड-19 के कारण जिन विक्रेताओं की आय पर असर पड़ा, वे इस योजना में आवेदन कर सकते हैं।

पीएम स्वनिधि योजना में आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज़

आवेदन करते समय कुछ आवश्यक दस्तावेजों की जरूरत होती है, जिनमें शामिल हैं:

  1. आधार कार्ड – पहचान पत्र के रूप में आधार कार्ड अनिवार्य है।
  2. वोटर आईडी कार्ड या अन्य पहचान पत्र – आधार के अलावा वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस भी जमा किया जा सकता है।
  3. स्थायी पता प्रमाण पत्र – जैसे कि बिजली बिल, राशन कार्ड आदि।
  4. बैंक खाता विवरण – आवेदक का बैंक खाता विवरण आवश्यक है ताकि लाभ सीधे उनके खाते में पहुंच सके।
  5. नगर निगम द्वारा प्रमाण पत्र या अनुशंसा पत्र – नगर निगम या नगर निकाय द्वारा जारी प्रमाण पत्र होना चाहिए।

पीएम स्वनिधि योजना के लाभार्थी

इस योजना के तहत निम्नलिखित लोग लाभ प्राप्त कर सकते हैं:

  • सब्जी, फल, चाय, पान, फूल, कपड़े आदि बेचने वाले विक्रेता
  • ठेलेवाले और फेरीवाले
  • फास्ट फूड और अन्य खानपान के छोटे स्टॉल वाले विक्रेता
  • फुटपाथ पर छोटे व्यापार करने वाले व्यक्ति
  • जिन विक्रेताओं की आजीविका कोविड-19 के कारण प्रभावित हुई है

पीएम स्वनिधि योजना में आवेदन कैसे करें?

पीएम स्वनिधि योजना में आवेदन करने की प्रक्रिया बहुत ही सरल है। आवेदक निम्नलिखित चरणों का पालन करके ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं:

  1. आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं – सबसे पहले पीएम स्वनिधि योजना की आधिकारिक वेबसाइट (https://pmsvanidhi.mohua.gov.in) पर जाएं।
  2. रजिस्ट्रेशन – वेबसाइट पर अपना पंजीकरण करें और मोबाइल नंबर का उपयोग करके लॉगिन करें।
  3. आवेदन फॉर्म भरें – सभी आवश्यक जानकारी जैसे नाम, पता, व्यवसाय का प्रकार, बैंक खाता विवरण आदि भरें।
  4. दस्तावेज अपलोड करें – सभी आवश्यक दस्तावेज़ जैसे आधार कार्ड, पहचान पत्र, और बैंक खाता विवरण अपलोड करें।
  5. आवेदन जमा करें – सभी विवरण भरने और दस्तावेज़ अपलोड करने के बाद आवेदन को जमा कर दें।
  6. लोन स्वीकृति – आवेदन स्वीकृत होने पर ऋण की राशि सीधे आपके बैंक खाते में भेज दी जाएगी।

पीएम स्वनिधि योजना में आवेदन की स्थिति कैसे जांचें?

पीएम स्वनिधि योजना में आवेदन की स्थिति जानने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए जा सकते हैं:

  1. वेबसाइट पर लॉगिन करें – योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं और अपने पंजीकृत मोबाइल नंबर के साथ लॉगिन करें।
  2. आवेदन की स्थिति पर जाएं – आवेदन स्थिति विकल्प पर क्लिक करें और अपनी आवेदन आईडी दर्ज करें।
  3. स्टेटस देखें – दर्ज किए गए विवरण के बाद आपकी आवेदन की स्थिति स्क्रीन पर दिखाई देगी।

पीएम स्वनिधि योजना की आधिकारिक वेबसाइट और हेल्पलाइन नंबर

  1. आधिकारिक वेबसाइट: पीएम स्वनिधि योजना की आधिकारिक वेबसाइट है https://pmsvanidhi.mohua.gov.in
  2. हेल्पलाइन नंबर: इस योजना से संबंधित किसी भी जानकारी के लिए 1800-11-1979 पर संपर्क कर सकते हैं।

सामान्य प्रश्न (FAQs)

प्र. पीएम स्वनिधि योजना के तहत कौन-कौन से लाभ मिलते हैं?

उ. इस योजना के अंतर्गत विक्रेताओं को बिना गारंटी के 10,000 रुपये का ऋण, ब्याज सब्सिडी, डिजिटल लेन-देन पर कैशबैक, और ऋण की समय पर अदायगी करने पर अधिक ऋण का लाभ मिलता है।

प्र. पीएम स्वनिधि योजना का लाभ कैसे उठाएं?

उ. योजना में आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेजों के साथ आधिकारिक वेबसाइट पर आवेदन करें और लोन स्वीकृत होने पर बैंक खाते में राशि प्राप्त करें।

प्र. क्या डिजिटल लेन-देन पर कैशबैक का लाभ भी मिलता है?

उ. हां, इस योजना के तहत डिजिटल लेन-देन पर 50 से 100 रुपये तक का कैशबैक दिया जाता है, जो विक्रेताओं को डिजिटल भुगतान के लिए प्रोत्साहित करता है।

प्र. क्या अवैध कॉलोनी में रहने वाले विक्रेता भी इस योजना का लाभ उठा सकते हैं?

उ. हां, अवैध कॉलोनी में रहने वाले विक्रेता भी इस

योजना के पात्र हैं, उन्हें नगर निगम द्वारा प्रमाण पत्र या अनुशंसा पत्र जमा करना होगा।

प्र. आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज क्या हैं?

उ. आवेदन के लिए आधार कार्ड, बैंक खाता विवरण, नगर निगम का प्रमाण पत्र, और पता प्रमाण पत्र जैसे दस्तावेज आवश्यक होते हैं।


निष्कर्ष

पीएम स्वनिधि योजना ने कोविड-19 के कारण आर्थिक संकट से जूझ रहे छोटे विक्रेताओं को नए सिरे से अपनी आजीविका स्थापित करने का मौका दिया है। यह योजना न केवल वित्तीय सहायता प्रदान करती है, बल्कि डिजिटल लेन-देन के माध्यम से विक्रेताओं को आधुनिक व्यापार प्रणाली से भी जोड़ती है। पीएम स्वनिधि योजना के माध्यम से छोटे व्यवसायी आत्मनिर्भर बनने की दिशा में मजबूत कदम उठा सकते हैं और इस मुश्किल समय में अपनी आर्थिक स्थिति को बेहतर बना सकते हैं।

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